दमोह जिले में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। सुधीर कुमार कोचर ने पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के दो अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार,अनावेदक आकाश पिता नरेश राठौर, उम्र 24 वर्ष, निवासी तीनगुल्ली दमोह को 01 वर्ष की अवधि के लिए,जबकि अनावेदक आकाश उर्फ डूठा पिता रियाज कुरैशी, निवासी बजरिया वार्ड क्रमांक-07 कसाई मंडी दमोह को 03 माह (90 दिवस) की अवधि के लिए दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं से तथा आसपास के जिलों सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना एवं छतरपुर से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया गया है।आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोनों अनावेदक आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जाएं तथा अपने आचरण में सुधार करें। हालांकि, जिला बदर की अवधि के दौरान अनावेदकों को केवल उनके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी के लिए ही जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें संबंधित थाना प्रभारी को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा तथा न्यायालय में पेशी के तुरंत बाद पुनः जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित अनावेदकों के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
