विशेष पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ‘जघन्य एवं चिन्हित’ श्रेणी में माना गया अपराध, दोषी पर ₹3 लाख का हर्जाना भी तय
इंदौर ,13 फरवरी 2026/थाना तेजाजी नगर क्षेत्र के एक जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण में विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि माननीय न्यायालय, श्रीमती शिप्रा पटेल, इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम), इंदौर ने विशेष प्रकरण क्रमांक 140/2024 में आरोपी गोविन्द उर्फ गोलू (उम्र 30 वर्ष), निवासी इंदौर को दोषी करार दिया।
इन धाराओं में सुनाई गई सजा
न्यायालय ने आरोपी को—
- धारा 5(एम)/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास
- धारा 366 भा.दं.सं. में 5 वर्ष का सश्रम कारावास
- धारा 342 भा.दं.सं. में 3 माह का सश्रम कारावास
- कुल ₹13,500 अर्थदंड
से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीती अग्रवाल ने प्रभावी पैरवी की।
गंभीरता के कारण चिन्हित प्रकरण में शामिल
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य एवं चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। अभियोजन द्वारा प्रतिमाह समीक्षा करते हुए प्रकरण के प्रत्येक पहलू को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से 17 साक्षियों के बयान कराए गए।
न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत सहायता
माननीय न्यायालय ने पीड़िता को हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षति को ध्यान में रखते हुए ₹3,00,000 की प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने की अनुशंसा की है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 26.04.2024 को पीड़िता की मां ने थाना तेजाजी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, 25 अप्रैल 2024 को परिवार एक विवाह समारोह में नई बस्ती नगर निगम गार्डन गया था। समारोह के दौरान 9 वर्षीय बालिका अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।रात्रि लगभग 10 बजे बालिका अचानक लापता हो गई। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी उसे अपने घर की ओर ले गया है। परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा खुलते ही आरोपी धक्का देकर भाग गया। कमरे में बालिका घायल अवस्था में मिली।पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे जबरन मोटरसाइकिल से अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।रिपोर्ट के आधार पर थाना तेजाजी नगर में अपराध क्रमांक 225/2024 दर्ज कर धारा 363, 376 एबी, 376(2)(एम), 376(3), 342, 324 भा.दं.सं. एवं 3/4, 5एम/6, 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत विवेचना की गई। मेडिकल परीक्षण, साक्षियों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।सुनवाई उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।
