गृह विभाग की अधिकारिक अधिसूचना जारी,थर्ड जेंडरों को माना ओबीसी

डा.एल.एन.वैष्णव
भोपाल/मध्यप्रदेश बहुत जल्द किन्नर भी पुलिस की वर्दी मंे नजर आयेंगे वह देश भक्ति जन सेवा के ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुये पुलिस सेवा में अपना योगदान देंगे। इसके लिये मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के बाद गृह विभाग ने अधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। ट्रांसजेंडर (किन्नर) को प्रदेश में ओबीसी में सम्मिलित का निर्णय भी लिया गया है जिसके बाद अब वह इसी केडर में अपना फार्म भर सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उभयलिंगी की परिभाषा को स्पष्ट करते हुये इसके दायरे में उभय-पुरुष, उभय-स्त्री, अंतरूलिंग विभिन्नताओं वाले व्यक्ति, किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक के रूप में पहचाने जाने वाले सभी आवेदकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश-
विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ट्रांसजेंडर (किन्नर) को पुलिस में भर्ती करने के संबध में निर्देश राज्य सरकारों को दिये थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बर्ष 2017 मे तमिलनाडू ने उक्त निर्देश पर कार्य करते हुये भर्ती प्रारंभ की एवं यह प्र्रथम राज्य बना जहां ट्रांसजेंडर (किन्नर) को पुलिस सेवा में चयनित किया गया। वहीं छत्तीसगढ़, बंगाल,कर्नाटक,ओडिशा एवं महाराष्ट्र राज्य ने भी यह प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने भी किन्नरोें के पुलिस में भर्ती करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी और गृह विभाग ने अधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी।
कलेक्टर का प्रमाण पत्र-
ट्रांसजेंडर (किन्नर) को जिला दण्डाधिकारी/ कलेक्टर एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे जो इनकी पहचान से संबधित प्रमाण पत्र दस्तावेज होगा। प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व चिकित्सीय परीक्षण यानि मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट का अवलोकन किया जायेगा। किन्नरों में महिला और पुरूष दोनो प्रकार होते हैं जिसके अनुसार मेडीकल प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया जायेगा। इसके बाद कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में मेल/फीमेल को अंकित किया जायेगा। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षण के दौरान मेल को मेल एवं फीमेल को फीमेल के साथ रखा जायेगा। भर्ती प्रक्रिया में लिखित एवं फिजिकल टेस्ट दोनों होंगे जिसमें दौड़, लंबाई आवेदक के प्रमाण-पत्र में दर्ज श्रेणी के आधार पर होगा।
