दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने आदेश जारी किये

दमोह/मध्यप्रदेश के दमोह जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक अपराधी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाई के आदेश जारी किये तो वहीं पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने 2 अलग-अलग प्रकरणों में सम्मिलित दो अलग-अलग आरोपियों के विरूद्ध आठ हजार रूपये के ईनाम की घोषणा की है।
बाबू शर्मा पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाई-
जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 01 अपराधी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। उन्होंने थाना कोतवाली के अनावेदक बाबू ऊर्फ देवेन्द्र पिता रामबिहारी शर्मा निवासी जटाशंकर कॉलोनी को आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पाबंद किया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार अनावेदक प्रत्येक सोमवार को थाना प्रभारी हिण्डोरिया के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्यतरू दर्ज करायेगा तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
दो पर ईनाम जो देगा जानकारी मिलेंगे आठ हजार-
पुलिस अधीक्षक सोमवंशी ने बताया कि जिले के थाना बटियागढ़ के अपराध क्रमांक 408ध्25 धारा 103 (1), 351 (2) बीएनएस के तहत अरोपी कलू ऊर्फ अजय देवलिया निवासी बेलखेड़ी थाना बटियागढ़ जिला दमोह पर 05 हजार रूपये, थाना बटियागढ़ के अपराध क्रमांक 389ध्25 धारा 331(6), 296 (बी),115(2), 324(1),191(2),191(3),351(2) बीएनएस के तहत अरोपी हरिश्चंद दुबे निवासी ग्राम खड़ेरी थाना बटियागढ़ पर 3000 रूपये का इनाम घोषित किया है। उन्होने कहा कि उक्त प्रकरणों में जो कोई व्यक्तिध्कर्मचारीध्अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करेगा या करायेगा या ऐसी उपयुक्त सूचना देगा जिससे फरार आरोपियों, की गिरफ्तारी संभव हो सके ऐसे व्यक्ति को नकद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जायेगा।
