डॉ. अंबेडकर नगर (महू)/इंदौर | वर्ष 2021 में हुई घर में चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्वेता मिश्रा ने आरोपी जितेन्द्र उर्फ शुभम को भारतीय दंड संहिता की धारा 457 और 380 के तहत दोषी पाते हुए दंडित किया।न्यायालय ने आरोपी पर 3,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
मामला क्या था?
अभियोजन के अनुसार 19 अगस्त 2021 को फरियादी नासिर के घर का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घर से चांदी के आभूषण—पायल, कंगन और बिछिया—चोरी कर लिए गए थे। चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत लगभग 40 हजार रुपये बताई गई थी।घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विनोद और जितेन्द्र को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान सह-आरोपी विनोद की मृत्यु हो गई।
अदालत का निर्णय
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने जितेन्द्र उर्फ शुभम को दोषी पाया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ रंजीता आर्य ने की।
